नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने कहा कि फैसला 15 जुलाई को सुनाया जाएगा।
सीबीआई अदालत ने अभियोजन तथा बचाव पक्षों को पांच जुलाई तक लिखित प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया, जिस दिन अगर जरूरत पड़ी तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
जांच एजेंसी के मुताबिक, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा दूरसंचार कंपनियों को 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के वक्त पक्षपात कर रहे थे, जिसके कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक, डीबी समूह से कलैगनार टेलीविजन के खाते में 200 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए, जो स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम के बदले में रिश्वत की रकम थी।
आरोप पत्र के मुताबिक, राजा, कनिमोझी, डीएमके अध्यक्ष एम.करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल तथा अन्य ने साजिश रची, जिससे 200 करोड़ रुपये की कमाई की गई।
मामले में राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं।