जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया है कि पुलिस मित्र का फार्म भरवाते हुए तीन दिनों के अंदर कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
यह भी आवश्यक किया गया है कि पुलिस मित्र बनने के लिए अभ्यर्थी को अपर पुलिस अधीक्षक की संस्तुति नियुक्ति में आवश्यक होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए फार्म में नियम व शर्तों के अनुसार आवेदन भरवाकर कार्यालय में भेजे जाने के आदेश जारी किए हैं।