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जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को सितंबर महीने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2018 तक बढ़ाकर व्यापारियों को राहत प्रदान की।

वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जुलाई-2017 से लेकर मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की अंतिम तारीख भी 25 अक्टूबर कर दी गई है।

सीबीआईसी ने एक ट्वीट में कहा, “इसके लिए कुछ अधिक समय देने के मकसद से सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।”

वित्त मंत्रालय ने कहा, “संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कानून के मुताबिक जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक की अवधि के लिए आईटीसी पाप्त करने की अंतिम तिथि ही सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि है।”

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पिछले साल एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था और किसी विशेष महीने के लिए जीएसटीआर-3 अगले महीने की 20 तारीख होती है।

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ी Reviewed by on . नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को सितंबर महीने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को सितंबर महीने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख Rating:
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