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मादक पदार्थो की तस्करी के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला को फांसी की सजा

कुआलालुम्पुर, 24 मई (आईएएनएस)। मलेशिया की एक अदालत ने एक 54 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला को मादक पदार्थो की तस्करी के आरोपों से दोषमुक्त करने वाले 2017 के फैसले को पलटते हुए महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है।

मारिया एलविरा पिंटो एक्सपोस्टो के वकील ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से पिछले आदेश को खारिज कर दिया।

सीएनएन की गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपोस्टो के वकील मोहम्मद शफी ने कहा, “संघीय अदालत में अपील दाखिल की जाएगी, जो अंतिम अपील होगी।” उन्होंने अपनी मुवक्किल को एक मजबूत व्यक्ति करार दिया।

दादी और चार बच्चों की मां को दिसंबर 2014 में शंघाई से मेलबर्न के लिए उड़ान भरने से पहले मलेशिया की राजधानी से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 1.1 किलोग्राम क्रिस्टल मेथेम्फेटामाइन बरामद किया गया था और मलेशिया के बेहद सख्त मादक पदार्थ कानून के तहत उस पर तुरंत ही मौत की सजा का खतरा मंडराया था।

सीएनएन से संबंधित एसबीएस समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपोस्टो ने दावा किया कि उसके बैग में मिले मादक पदार्थ के बारे में उसे जानकारी नहीं थी और यह उसके प्रेमी की साजिश थी, जिससे वह ऑनलाइन मिली थी।

2017 में उसे मलेशिया उच्च न्यायालय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी के आरोपों में दोषी नहीं पाया गया था। इसके खिलाफ अपील की गई थी।

साल 2017 के बाद मलेशिया के कानून में बदलाव कर यह प्रावधान किया गया है कि मादक पदार्थ की तस्करी पर मौत की सजा ही मिले, यह अनिवार्य नहीं है।

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