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रायपुर : विधानसभा निर्वाचन: सभी जिलों में दूसरे चरण का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शीघ्र : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश

September 30, 2018 8:58 pm by: Category: धर्मंपथ Comments Off on रायपुर : विधानसभा निर्वाचन: सभी जिलों में दूसरे चरण का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शीघ्र : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश A+ / A-

                       चार अक्टूबर तक एक्शन प्लान मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी को भेजना जरूरी                                                      रायपुर   –
विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए अब दूसरे चरण का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के सभी 27 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आगामी चार अक्टूबर तक दूसरे चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित जिलों का एक्शन प्लान तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजे जाने की अपेक्षा की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रथम चरण में किये गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का प्रतिवेदन भी भेजा जाए।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में ई.व्ही.एम. के साथ व्ही.व्ही.पैट मशीन का उपयोग सपूर्ण राज्य में पहली बार किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई.व्ही.एम. और व्ही.व्ही.पैट मशीनों का प्रदर्शन प्रत्येक मतदान केन्द्र, हाट-बाजार एवं शासकीय कार्यालयों आदि में किया जाना है, ताकि प्रदेश के आम नागरिकों को इन मशीनों तथा इनकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए।
जन-जागरूकता का उपयोग कार्यक्रम अधिकांश जिलों में अब समाप्ति की ओर है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से यह अपेक्षा की गयी है कि प्रथम चरण के मतदाता जन-जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामों, मतदान केन्द्रों, हाट-बाजारों, शासकीय कार्यालयों आदि, से संबंधित संख्यात्मक जानकारी, जागरूक किए गए व्यक्तियों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण सहित प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
श्री सुब्रत साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की यह भी मंशा है कि आम नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में यह निर्देशित किया गया है कि अब तक किए गए कार्यक्रम को प्रथम चरण के रूप में मानते हुए, उसकी समाप्ति के पश्चात द्वितीय चरण का जागरूकता कार्यक्रम भी जिलों में तत्काल प्रारंभ किया जाए।

दूसरे चरण के कार्यक्रम में 15 से अधिक हितसाधक वर्ग होंगे भागीदार
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण के मतदाता जागरूक कार्यक्रम में 15 से अधिक समाज के हितसाधक वर्ग (स्टेकहोल्डर्स) भागीदार होंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख स्थानों, इकाईयों, समूहों को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यित रखते हुए कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ऐसे मतदान केन्द्र जहां पर विगत विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ हो। दिव्यांगजन, निःशक्त, शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति, कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति और तृतीय लिंग समुदाय के लोग एवं उनके समूह। समाज के हितसाधक वर्ग जैसे कि राजनैतिक दल एवं उनके प्रतिनिधि, प्रेस एवं मीडिया, अधिवक्ता संघ, चेम्बर ऑफ कामर्स, रोटरी और लायंस क्लब जैसे बड़े सामाजिक संगठन, श्रमिक संगठन, सराफा एसोसिएशन अन्य बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान, महिला मण्डल, युवा मण्डल, खेल संगठन और अन्य सामाजिक व्यापारिक तथा समाजसेवी संगठन जो कमजोर वर्गों के लिए काम करते हों उन्हें दूसरे चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है। वहीं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, आई.आई.एम., आई.आईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जैसी सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस चरण के जागरूकता कार्यक्रम में सम्बद्ध किये जाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों, वृहद औद्योगिक संस्थाओं जैसे स्टील प्लांट, माइन्स और अन्य औद्योगिक इकाईयों को भी द्वितीय चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जोड़े जाने की बात कही गयी है। प्रथम चरण की तरह दूसरे चरण में भी रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाट-बाजार आदि सार्वजनिक स्थलों पर भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने पर बल दिया गया है। इसके बाद समय उपलब्ध हो तो अन्य स्थानों पर भी कराए जा सकते हैं।

किसी भी स्थल पर एक दिवस से कम अवधि का नहीं होगा प्रदर्शन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह कहा है कि यथा संभव यह प्रयास किया जाए कि किसी भी स्थल पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ईव्हीएम और व्ही.व्ही.पेट मशीन का प्रदर्शन एक दिवस से कम अवधि का न हो। प्रदर्शन स्थल पर ई.व्ही.एम और व्ही.व्ही.पैट मशीन से संबंधित बैनर अवश्य लगाया जाए। प्रदर्शन स्थल पर फोटोग्राफी अवश्य कराई जाए। द्वितीय चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट की सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक दिन के प्रदर्शन कार्यक्रम की संख्या और उपस्थित जनमानस की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अवश्य भेजी जाए।

 

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