अपहरण मामले में लखवी की जमानत याचिका खारिज

इस्लामाबाद, 13 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की एक अदालत ने अपहरण के एक मामले में मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

डॉन के अनुसार, लखवी के वकील ने दायर याचिका में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अपहरण का झूठा मामला दर्ज कराया गया है।

जमानत याचिका पर दलील देते हुए अभियोजन पक्ष के वकील नबील ताबिश ने कहा कि साढ़े छह साल पहले एक व्यक्ति के अपहरण के मामले की जांच जारी है।

उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती लखवी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती।

न्यायिक दंडाधिकारी नवीद खान ने लखवी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

दिसंबर, 2014 में अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद लखवी को गिरफ्तार कर शालीमार पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया था।

भारत मुंबई हमले के सिलसिले में लगातार लखवी की मांग कर रहा है। इस हमले में विदेशी नागरिकों सहित 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

लखवी (54) को हमले के तुरंत बाद प्रतिबंधित संगठन लश्क-ए-तैयबा के मुजफ्फराबाद स्थित मुख्यालय से गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई हमले में मदद करने और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के मामले में आतंकवाद रोधी अदालत में उसके खिलाफ मामला चलाया गया।

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