भोपाल राज्य शासन ने आवासीय पट्टों के नवीकरण पर स्टॉम्प ड्यूटी, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आधारित न करते हुए पट्टे में दर्शित प्रब्याजि और भू-भाटक पर लेने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया की पहल पर लिया गया है।
अनेक आवासीय कॉलोनी के रहवासियों ने आज वाणिज्यिक कर मंत्री श्री मलैया से भेंट कर आवासीय पट्टों पर बहुत ज्यादा स्टॉम्प ड्यूटी होने की समस्या उनके सामने रखी थी। श्री मलैया ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी नवीन स्टॉम्प अनुसूची में रखे गये प्रावधान पर पुनर्विचार किया जायेगा।
पुनर्विचार के बाद राज्य शासन ने आज ही निर्णय लिया कि ऐसे आवासीय पट्टों के संबंध में, जिनका राज्य शासन या राज्य शासन के किसी प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक उपक्रम या किसी स्थानीय निकाय द्वारा नवीकरण किया जाता है, नवीकरण पट्टों पर स्टॉम्प ड्यूटी केवल पट्टों में लेख किये गये मूल्य पर आधारित रहेगी, न कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर। इस संबंध में अधिसूचना शीघ्र जारी की जायेगी।
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