चीन की सर्वोच्च संसद ने रविवार को इस कानून को पारित कर दिया, जिसके अनुसार पीएलए और चीन के अन्य सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय सैन्य आयोग की इजाजत से विदेशों में आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में हिस्सा ले सकते हैं।
जन सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी भी आतंकवाद के खिलाफ अभियान में अपने जवानों को भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए स्टेट काउंसिल से इजाजत लेना जरूरी होगा, साथ ही संबंधित देश के साथ इस संबंध में समझौता भी होना चाहिए।
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