आयकर विभाग ने गलत आईटीआर भरने के खिलाफ चेतावनी दी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। आयकर विभाग ने बुधवार को वेतनभोगी करदाताओं को आगाह किया कि कर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी आमदनी को छुपाए नहीं या कटौती और रियायतों को बढ़ा चढ़ाकर दर्ज नहीं करें और चेतावनी दी की गलत क्लेम करने वालों पर कर चोरी के मामलों की तरह कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को जारी एक पन्ने की सलाह में विभाग ने कहा, “करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बेइमान मध्यस्थों के झूठे वादों या गलत सलाह का शिकार ना बनें, आयकर रिटर्न में गलत जानकारी भरने पर कर चोरी के मामलों की तरह कार्रवाई की जाएगी।”

सलाह में कहा गया, “अगर इस तरह के गलत दावे सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी करते हैं तो आचरण नियमों के तहत संबंधित सर्तकता विभाग को कार्रवाई के लिए मामला भेजा जाएगा।”

इसमें कहा गया कि विभाग मध्यस्थों पर भी मुकदमा चला सकता है या उचित कार्रवाई के लिए मामले को दूसरी कानून प्रवर्तक एजेंसियों के पास भेज सकता है।

विभाग का बेंगलुरू स्थित केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र आईटीआर के मामलों को स्वचालित नियम-आधारित तरीके से निपटाता है, जिसमें किसी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं होती है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493