आरबीआई ने केवाईसी खातों को दी नए नियमों से छूट

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को यू-टर्न लेते हुए केवाईसी का पालन करने वाले खातों को नए नियमों से छूट देने का फैसला लिया है।

केवाईसी फॉर्म भर चुके खाताधारकों से 30 दिसंबर तक पुराने नोटों के रू में 5,000 रुपये से अधिक की राशि एक बार से ज्यादा जमा करने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 19 नवंबर को जारी अधिसूचना की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है कि जो खाते केवाईसी शर्तो को पूरा करते हैं उन्हें नए नियम से छूट दी जाए।

19 नवंबर को आरबीआई ने घोषणा की थी कि नोटबंदी के बाद पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट अगर 5,000 रुपये से अधिक हैं तो 30 दिसंबर से पहले केवल एक बार ही जमा किया जा सकेगा, साथ ही उस रकम की जांच परख भी की जाएगी।

सोमवार रात को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि 30 दिसंबर से पहले तक अगर कोई पुराने नोट जमा करता है तो उसकी बैंक अधिकारी कोई जांच नहीं करेंगे।

पहले जारी अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से अधिक की रकम के पुराने नोट बैंक में जमा करता है तो वह रकम उसके खाते में पूछताछ के बाद ही डाली जाएगी। दो बैंक अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे कि उसने यह रकम पहले क्यों नहीं जमा करवाई, साथ ही उसके बयान को रिकार्ड में भी रखेंगे ताकि उसकी जांच की जा सके।

इस फैसले के बाद खाताधारकों में तब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब जेटली ने कहा कि लोग पुराने नोट कितनी भी मात्रा में जमा कर सकते हैं और उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई बार-बार रकम जमा करता है तो उससे जरूर शंका पैदा होती है।

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