जेरुसलम, 9 जुलाई (आईएएनएस)। इजरायल की विधायी मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा मंजूर किए गए एक विधेयक में आम नागरिकों और गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ सिविल अदालतों में मुकदमा दाखिल करने का अधिकार दिया गया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल सरकार को आशा है कि नया विधेयक प्रदूषण के प्रति देश की जिम्मेदारी को लेकर लापरवाह बड़ी कंपनियों पर अधिक दबाव डालेगा और समस्या का निवारण करेगा। विधेयक को रविवार को मंजूरी दी गई।
संसद सदस्य और पर्यावरण लॉबी के अध्यक्ष डोव खेनिन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रदूषण कारखानों के खिलाफ उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं।
इजरायल हालिया वर्षो के दौरान प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली दो बड़ी प्रदूषण आपदाओं से जूझ चुका है, जिसमें ईलाट अशकेलोन पाइपलाइन कंपनी और इजरायल केमिकल लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया गया था।
खेनिन ने कहा, “पिछले 20 वर्षो में इजरायल केमिकल कोर्पोरेशन ने आसन्न आपदा से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज किया है।”
उन्होंने कहा कि आर्थिक हित अन्य किसी भी विचार के मुकाबले ‘मजबूत और प्रबल’ रहे हैं। यह नया विधेयक हमें लड़ने की अधिक शक्ति प्रदान करेगा।
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