एआईएफएफ चुनावों से दिल्ली उच्च न्यायालय ने हटाई रोक

कोलकाता, 20 दिसम्बर (आईएएनएस)। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) को दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से अच्छी खबर मिली है।

अदालत ने मंगलवार को महासंघ के चुनावों पर लगी रोक को हटा लिया है।

महांसघ द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक बुधवार को ही होंगे।

एआईएफएफ के चुनावों पर रोक राहुल मेहरा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद लगाई गई थी। राहुल ने अपनी याचिका में कहा था महासंघ ने खेल निमयों का पालन नहीं किया। इसी के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावों पर रोक लगा दी थी।

मेहरा ने अदालत में बताया था कि था कि एआईएफएफ ने किस तरह खेल नियमों का उल्लंघन किया है। अदालत ने उनकी दलील सुनने के बाद 20 जनवरी तक चुनावों पर रोक लगा दी थी।

एआईएफएफ के सूत्र के मुताबिक याचिका में कहा गया था कि महासंघ में खेल नियम के मुताबिक दो प्रस्तावकों होने चाहिए लेकिन एआईएफएफ में पांच हैं। हालांकि यह दलील सही नहीं है क्योंकि महासंघ ऐसा करने के लिए वाध्य नहीं है।

एआईएफएफ सूत्र ने आईएएनएस को बताया, “इसी शख्स ने यह पीआईएल 2012 में भी दाखिल की थी लेकिन रोक नहीं लगाई गई थी। इसके उलट खेल मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर कहा था कि वह खेल नियमों का पालन कर रहे हैं।”

सूत्र ने बताया कि यह चुनाव महज औपचारिकता हैं क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ की कार्यकारी समिति का समर्थन हासिल है।

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