कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खेल रत्न मामले पर नोटिस जारी की

बेंगलुरू, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को देश के शीर्ष खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए सानिया मिर्जा को नामांकित करने पर खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

बेंगलुरू के पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेता पैरा एथलीट एच. एस. गिरिशा ने मंत्रालय के खिलाफ अदालत में रिट याचिका दाखिल कर सानिया को खेल रत्न के लिए नामांकित करने का विरोध किया है।

वकील एम. एस. शामसुंदर ने पत्रकारों से कहा, “न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना ने खेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर प्रतिक्रिया मांगी है।”

खेल मंत्रालय की पुरस्कार समिति द्वारा 11 अगस्त को सानिया के नाम की सिफारिश किए जाने के बाद खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने 14 अगस्त को खेल रत्न अवार्ड के लिए सानिया के नाम को मंजूरी दे दी थी।

राष्ट्रपति हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट की नोटिस मिलने के बाद भी क्या खेल मंत्रालय समारोह में उसी तरह शामिल होता है या नहीं।

शामसुंदर ने कहा, “गिरिशा, सानिया को खेल रत्न अवार्ड दिए जाने के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनका विरोध खेल मंत्रालय द्वारा खुद को नजरअंदाज किए जाने को लेकर है। चूंकि अवार्ड के लिए चयन अंक पर आधारित है और सायना जहां पुरस्कार वर्ष में 42 अंक हासिल कर पाईं, गिरिशा ने 90 अंक हासिल किए।”

गौरतलब है कि खेल रत्न अवार्ड के लिए योग्यता किसी खिलाड़ी द्वारा ओलम्पिक, पैरालम्पिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैम्पियनशिप जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में 2011 के बाद से किया गया प्रदर्शन है।

शामसुंदर ने बताया कि पुरस्कार के लिए समीक्षाधीन अवधि में गिरिशा ने 90 अंक हासिल किए और लंदन पैरालम्पिक्स-2012 में रजत पदक भी हासिल किया।

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