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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर एकाउंट ब्लॉक करने का आदेश रोका

November 9, 2022 10:15 am by: Category: ख़बरें अख़बारों-वेब से Comments Off on कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर एकाउंट ब्लॉक करने का आदेश रोका A+ / A-

बेंगलुरु: बेंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और इसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ‘हैंडल’ को सुनवाई की अगली तारीख तक ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश दिया था.

मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है\

उल्लेख किए गए ट्विटर हैंडल ‘आईएनसी इंडिया’ और ‘भारत जोड़ो’ हैं. अदालत ने विपक्षी पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए तीन ट्वीट हटाने का भी आदेश दिया.

अदालत का आदेश एमआरटी म्यूजिक द्वारा एक वाद दायर किए जाने के बाद आया है, जो ‘केजीएफ चैप्टर 2’ फिल्म के ‘साउंड ट्रैक’ का कॉपीराइट धारक है. यह आरोप लगाया गया है कि इसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है और इसके कॉपीराइट संगीत का उपयोग करने पर कांग्रेस तथा इसके नेताओं के खिलाफ स्थायी रोक लगाने की मांग की गई है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस को इन पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट देने होंगे, जहां कथित तौर पर कॉपीराइट उल्लंघन हुआ है.

इससे पहले निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था , ‘वादी ने विशेष रूप से सीडी प्रस्तुत कर एक-एक कर दोनों तरह की फाइल दिखाईं, जिनमें उसके कॉपीराइट अधिकार वाली कृति का मूल प्रारूप और अवैध रूप से बनाया गया प्रारूप भी शामिल है.’

आदेश में कहा गया था, ‘इस समय अदालत के समक्ष उपलब्ध यह सामग्री प्रथम दृष्टया यह स्थापित करती है कि यदि इसका (कॉपीराइट का) उल्लंघन हुआ है तो सिनेमैटोग्राफी फिल्म्स, गीत, संगीत एलबम का कारोबार कर रहे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी और यह व्यापक रूप से ‘पाइरेसी’ को बढ़ावा देगा.’

अदालत ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर साक्ष्य के ऑडिट के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए एक आयुक्त भी नियुक्त किया है.

इस बीच, कांग्रेस ने कहा था कि वह सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रही है. पार्टी ने यह भी कहा था कि वह कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं थी और उसे आदेश की प्रति नहीं मिली है.

कांग्रेस ने ट्वीट किया, ‘हमने ‘आईएनसी’ और ‘बीजेवाई एसएम’ हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के प्रतिकूल आदेश के बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ा है.’

उसने कहा, ‘हमें न ही अदालत की कार्यवाही से अवगत कराया गया और न ही कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे. आदेश की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है. हम मामले में सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं.’

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सिटी सिविल जज लताकुमारी एम. ने मुकदमे पर एक पक्षीय आदेश पारित किया. उत्तरदाताओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी, ट्विटर इंक और अशोक कुमार शामिल हैं.

बता दें कि कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट @INCIndia के 8.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इसके भारत जोड़ो यात्रा अकाउंट @bharatjodo के 136,700 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

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