कश्मीर: पत्थरबाज़ी के आरोपियों को नहीं मिलेगी पासपोर्ट व सरकारी नौकरी के लिए सुरक्षा मंज़ूरी

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी ने पत्थरबाजी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए जरूरी सुरक्षा अनापत्ति पत्र नहीं देने का आदेश दिया है.

कश्मीर में सीआईडी की विशेष शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आमोद अशोक नागपुरे ने बीते शनिवार को जारी आदेश में उनके अधीन सभी क्षेत्र यूनिटों को सुनिश्चित करने को कहा है कि पासपोर्ट और सरकारी नौकरी अथवा अन्य सरकारी योजनाओं हेतु सत्यापन के दौरान व्यक्ति की कानून-व्यवस्था उल्लंघन, पत्थरबाजी के मामलों और राज्य में सुरक्षा बलों के खिलाफ अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की विशेष तौर पर जांच हो.

आदेश में कहा गया, ‘ऐसे मामलों का मिलान स्थानीय थाने में मौजूद रिकॉर्ड से किया जाना चाहिए.’

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