ग्वाटेमाला के पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई वाली याचिका खारिज

ग्वाटेमाला, 5 नवंबर (आईएएनएस)। ग्वाटेमाला की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ओटो पेरेज मोलिना की रिहाई की अपील को खारिज कर दिया, जो भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित संलिप्तता को लेकर वर्तमान में हिरासत में हैं।

समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, मोलिना के वकील सीजर कालडेरॉन ने कहा कि अपील चैंबर ने उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के आदेश को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

कालडेरॉन के मुताबिक, अदालत ने कहा कि उनके रिहा करने से उनके खिलाफ जांच प्रभावित हो सकती है।

बीते तीन सितंबर को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही मोलिना ग्वाटेमाला की राजधानी स्थित मातामोरोस सैन्य कारागार में हिरासत में हैं।

मोलिना को ग्वाटेमाला महान्यायवादी के कार्यालय ने पूर्व राष्ट्रपति रोक्साना बाल्देती के साथ कस्टम भ्रष्टाचार नेटवर्क ला लिनिया का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। रोक्साना भी जेल में बंद हैं।

बीते आठ मई को इस्तीफा देनेवाले मोलिना व बाल्देती दोनों सार्वजनिक मंत्रालय की जांच के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद तय होगा कि उनके मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं।

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