अगर कोई बेबी फॉर्मूला कंपनी चीन में अपने उत्पादों को बेचना चाहती है, तो उसे चीनी खाद्य व औषधि प्रशासन में पंजीकरण कराना होगा तथा उसकी मंजूरी लेनी होगी। यह कानून घरेलू तथा विदेशी दोनों तरह की कंपनियों पर लागू होगा।
बुधवार को जारी बेबी फॉर्मूला के पंजीकरण नियम के मुताबिक, यदि कंपनी विदेशी कच्चे माल का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे उस जगह या देश का नाम बताना पड़ेगा।
नियम के मुताबिक, निर्देश या पैकिंग में उन्हें ‘गुड फॉर ब्रेन’, ‘इंप्रूव इम्युनिटी’, ‘प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट’ जैसे स्लोगन के इस्तेमाल से बचना होगा।
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