इस फैसले को स्टेट काउंसिल से मंजूरी मिल चुकी है और छह सरकारी विभागों ने इसे संयुक्त रूप से जारी किया है। इसके तहत रियल एस्टेट क्षेत्र में विदेशी संस्थानों और लोगों द्वारा विदेशी निवेश की सीमाओं और घरों की खरीदारी में छूट दी गई है।
बयान के मुताबिक, विदेशी और चीन में विदेशी संस्थानों की शाखाओं को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए घर खरीदने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने विदेशी फंड वाले रियल एस्टेट उद्यमों के लिए पंजीकृत पूंजी की सीमा भी घटा दी है। इस बदलाव के बाद एक करोड़ डॉलर से तीन करोड़ डॉलर तक के कुल निवेश पर पंजीकृत विदेशी पूंजी कम से कम 40 प्रतिशत होनी चाहिए।
यदि कुल निवेश 3 करोड़ डॉलर से अधिक का है तो विदेशी पूंजी एक-तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए। नए नियम के तहत, पंजीकृत पूंजी का पूर्ण भुगतान घरेलू और विदेशी ऋण के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त नहीं रहेगी।
बयान के मुताबिक, सरकार ने ये कदम चीन के रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए हैं।
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