चीन पाइपलाइन विस्फोट मामले में 14 को सजा

बीजिंग, 30 नवंबर (आईएएनएस)। चीन के किंगदाओ में एक पाइपलाइन में हुए विस्फोट के अपराध में सोमवार को 14 लोगों को तीन से पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।

किंगदाओ में 2013 में हुई इस घटना में 63 लोगों की मौत हो गई थी।

किंगदाओ की हुआंगदाओ जिला अदालत के मुताबिक, यह विस्फोट 22 नवंबर 2013 को हुआ था, जिसमें 156 लोग घायल हो गए थे और 12.3 करोड़ डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था।

विशेष जांच समूह की रिपोर्ट के मुताबिक, मरम्मत स्टाफ ड्रिलिंग की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। पाइपलाइन से तेल लीक होने की वजह से विस्फोट हो गया था। यह पाइपलाइन देश की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी सिनोपेक की थी।

अदालत ने तेल कंपनी के आठ लोगों को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर तीन से पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चार लोगों को दो साल की राहत दी गई।

इस विस्फोट के लिए 60 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि पार्टी और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के लिए 48 लोगों को दंडित किया गया।

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