नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के द्विमासिक सत्र के छठे दिन के अंत में सांसदों ने संशोधन पर मतदान किया, जिसके तहत नाबालिग वेश्याओं के साथ संबंध बनाना, यौन अपराध नहीं बल्कि बलात्कार की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा।
संशोधन के मुताबिक, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के लिए दोषी ठहराए गए अपराधियों को दो साल जेल की सजा के बाद फांसी के बदले दो साल के बाद आजीवन कारावास का प्रावधान होगा।
शीर्ष विधायिका के मुताबिक, संशोधन का मुख्य उद्देश्य न्यायिक निष्पक्षता की हिफाजत करना और भ्रष्टतम अपराधियों को कम सजा देने पर रोक लगाना है।
चाइना युनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज एंड लॉ के प्रोफेसर रूआन क्विलिन ने कहा कि इसके निशाने पर वैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अवैध तौर पर हलकी सजा, पैरोल या गैर-कारावास सजा की मांग करते हैं।
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