यूइयंगलौ जिले की ‘द पीपुल्स कोर्ट’ ने सात में एक दोषी को 12 साल की सजा सुनाई और उस पर 10,000 युआन (1,535 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया। आरोपी का उपनाम फैंग है।
अन्य दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और उन पर 10-10 हजार युआन का जुर्माना लगाया गया है।
बाकी चार दोषियों को एक से छह साल की कैद दी गई है।
इन सातों ने ईस्टर्न डोंगिटिंग लेक नेचर रिजर्व और आसपास के इलाके में लुप्तप्राय पक्षियों को पहले जहर दिया और बाद में उन्हें बेच दिया था।
रिजर्व से जुड़े अधिकारियों को 18 जनवरी, 2015 को एक नौका में बड़ी संख्या में लुप्तप्राय जलीय पक्षी जैसे हंसशावक, बत्तख और बगुले मृत मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने गिरोह की संलिप्तता की जांच शुरू की।
पुलिस ने पाया कि इस गिरोह ने नवंबर 2014 और जनवरी 2015 के बीच जहर खरीदा और उससे 60 वन्य जलीय पक्षियों की जान ली। इसके बाद उन्हें चांगदे शहर के एक रेस्तरां को बेच दिया। इन सभी पक्षियों को देश की सरकार ने लुत्पप्राय घोषित किया हुआ है।
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