चेक बाउंस मामला : विजय माल्या पर फैसला 25 मई तक स्थगित

हैदराबाद, 9 मई (आईएएनएस)। हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ दो चेक बाउंस मामलों में सजा सुनाने का फैसला 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है।

जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के दो चेक बाउंस होने के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

जीएमआर के अधिवक्ता अशोक रेड्डी ने कहा कि अदालत के समक्ष माल्या के पेश नहीं होने की वजह से तृतीय विशेष न्यायाधीश अदालत ने एक बार फिर फैसला स्थगित कर दिया है।

तृतीय विशेष न्यायाधीश अदालत को इस मामले पर सोमवार को ही फैसला सुनाना था।

अदालत ने इन्हीं आधारों पर पांच मई को भी फैसला स्थगित किया था।

इस मामले में अदालत माल्या और दिवालिया हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के एक अधिकारी को दोषी ठहरा चुकी है।

माल्या को 50-50 लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के दो मामलों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है।

किंगफिशर ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये दोनों चेक जारी किए थे। जीएमआर यहां राजीव गांधी अतंर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करती है।

गौरतलब है कि माल्या पर विभिन्न बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। माल्या फिलहाल ब्रिटेन में हैं।

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