जाधव मामले में आईसीजे का फैसला आज

द हेग, 18 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान में जासूसी को लेकर सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) गुरुवार दोपहर फैसला सुनाएगा।

भारत ने जाधव की सजा रोकने की अपील की है। इस पर आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे फैसला सुनाएंगे।

भारत ने 10 दिन पहले इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में गुहार लगाई थी।

इस मामले सोमवार को हुई सार्वजनिक सुनवाई में भारत ने पाकिस्तान पर जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया नहीं कराकर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही ‘गलत सुनवाई’ में उसे दोषी ठहराने का आरोप लगाया।

दीपक मित्तल के नेतृत्व में भारतीय कानूनी दल ने जाधव की फांसी की सजा को तत्काल रद्द करने की मांग की थी। साथ ही आशंका जताई थी कि आईसीजे का फैसला आने से पहले ही जाधव को मौत की सजा दी जा सकती है।

पाकिस्तान ने यह कहकर भारत के तर्को को खारिज कर दिया कि भारत के पास आईसीजे के पास जाने का कोई अधिकार नहीं था और वियन संधि जासूसी, आतंकवाद से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होती।

जाधव को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। उसे पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से राजनयिक संपर्क के भारत के 16 अनुरोधों को नकार दिया था।

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