नोएडा में मेट्रो विस्तार को उप्र कैबिनेट की मंजूरी

indexलखनऊ, 30 सितंबर- उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले प्रदेश के औद्योगिक नगर नोएडा में सेक्टर-32 से सेक्टर-62 तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश मंत्रिमडल की बैठक में लिया गया। इस बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नोएडा सिटी सेंटर सेक्टर-32 से सेक्टर-62 (एनएच-24) तक की मेट्रो परियोजना के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) एवं नोएडा के मध्य किए जाने वाले समझौते एवं डीएमआरसी से एग्रीमेंट करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया है कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

प्रस्तावित मेट्रो लाइन की लंबाई 6.675 किमी तथा लागत लगभग 1,880 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) की कुल अनुमानित लागत यूटिलिटी शिटिंग सहित 11526.73 करोड़ को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले में गैर अनुदानित मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने के लिए पूर्व निर्गत शासनादेशों तथा निर्धारित मानकों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे मानकों पर खरे उतरने वाले जूनियर स्कूलों तथा मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट (छतों पर लगने वाले सोलर पावर प्लांट) नीति-2014 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के तहत राज्य में मार्च, 2017 तक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट द्वारा 20 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।

मंत्रिमडल ने उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी व अपर निजी सचिव के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। इससे सचिवालय के 1700 समीक्षा अधिकारी और 900 अपर निजी सचिव लाभान्वित होंगे।

ज्ञातव्य हो कि प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी तथा अपर निजी सचिव के पद का वेतनमान 9,300-34,800 रुपये व ग्रेड वेतन 4,800 रुपये है। केंद्रीय सचिवालय में यह वेतनमान अनुभाग अधिकारी के पद पर देय है, जो एक राजपत्रित पद है।

मंत्रिमंडल ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डीआरडीए) के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव के अनुसार इस निर्णय से 1154 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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