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पाकिस्तान : दोषी को फांसी देने का फरमान तीसरी बार जारी

इस्लामाबाद, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कराची में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने शुक्रवार को हत्या के दोषी शफकत हुसैन को फांसी पर चढ़ाने के लिए लगातार तीसरी बार फरमान जारी किया है।

वेबसाइट ‘डॉन ऑनलाइन’ के मुताबिक, एटीसी-3 न्यायाधीश सलीम राजा बलूच ने शुक्रवार को फांसी पर चढ़ाने का नया फरमान जारी करते हुए कहा कि हत्या के दोषी व्यक्ति को छह मई को कराची के केंद्रीय कारागार में तड़के 5.30 बजे फांसी दी जाएगी।

हालांकि, अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस फैसले को चुनौती दी जाएगी या नहीं।

शफकत को 2004 में कराची की एक आवासीय इमारत से सात साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। इसी इमारत में शफकत चौकीदारी करता था। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई है।

उसके वकीलों के मुताबिक, 2001 में जब शफकत ने एक बच्चे की हत्या की तो उस समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी। आतंकवाद विरोधी अदालत ने 2004 में उसे फांसी की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने 2006 में और उच्चतम न्यायालय ने 2007 में शफकत की दया याचिकाएं खारिज कर दी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी 2012 में शफकत की दया याचिका खारिज कर दी थी।

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