ढाका, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश की एक अदालत ने रंगपुर जिले में बुधवार को एक युवक को 2012 में एक स्कूल छात्रा पर तेजाब फेंकने के मामले में दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है।
बीडीन्यूज24 की रपट के मुताबिक, रंगपुर के जिला एवं संत्र न्यायाधीश मंजूरउल बासिद ने दोषी आरिफउल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई जबकि उसके दो सहयोगियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की।
तेजाब हमले की यह घटना 13 अगस्त 2012 की है। इस हमले के कारण पीड़िता अंधी हो गई थी। हादसे के समय वह नौवीं कक्षा में पढ़ती थी और दक्षिण बाबुखा में रहती थी।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 100,000 टका का अर्थदंड भी लगाया है, साथ ही कहा कि अर्थदंड से प्राप्त यह राशि पीड़िता को दी जाएगी।
इस मामले में दो अन्य आरोपी अरेफिन और रसेल को बरी कर दिया गया है।
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