ढाका, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को जमात-ए-इस्लामी के नेता और युद्धअपराधी मोहम्मद कमरुज्जमान की मृत्युदंड पर समीक्षा याचिका खारिज कर दी।
बीडीन्यूज24 के मुताबिक, मुख्य न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने रविवार को दो घंटे चली सुनवाई के बाद कमरुज्जमान की याचिका खारिज कर दी।
इसी पीठ ने तीन नवंबर, 2014 को सुनवाई के दौरान कमरुज्जमान को युद्ध अपराध न्यायाधिकरण द्वारा दी गई मौत की सजा बरकरार रखी थी।
अल-बद्र के पूर्व नेता कमरुज्जमान को वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बंगालियों पर जुल्म ढाने के लिए वर्ष 2013 में मौत की सजा सुनाई गई थी।
कमरुज्जमान को इस मामले में फांसी दी जानी थी, लेकिन उसने पांच मार्च को समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसके कारण फांसी रोक दी गई थी। वह अब खुद को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के पास दया याचिका भेज सकता है।
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