मालदीव : नशीद की अपील खारिज

माले, 15 मार्च (आईएएनएस)। मालदीव उच्च न्यायालय ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।

अदालत ने नशीद की गिरफ्तारी आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि सुनवाई को सार्वजनिक न किए जाने पर विरोध जताते हुए उन्होंने अपने अपील की पहली सुनवाई के लिए अदालत जाने से इंकार कर दिया।

मालदीव की प्रसारण कंपनी वीन्यूज ने कहा कि रविवार को दोपहर दो बजे सुनवाई होनी थी, जिसके पहले नशीद के कानूनी दल ने अदालत से आग्रह किया कि वे खुली व सार्वजनिक तौर पर सुनवाई करें। हालांकि सुनवाई के दौरान केवल नशीद के कानूनी दल व उनके परिवार को अदालत में जाने की मंजूरी दी गई।

समाचार वेबसाइट के मुताबिक, अदालत द्वारा खुली सुनवाई के आग्रह को ठुकराए जाने के बाद नशीद ने अदालत में जाने से इंकार कर दिया।

नशीद ने आपराधिक अदालत की उस गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद संबंधी इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें हिरासत में ही रहना होगा, क्योंकि उनका इतिहास अदालत से बचने का रहा है।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद को जनवरी 2012 में सैन्य हिरासत में रखने के मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई है।

मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान शुक्रवार रात यह फैसला सुनाया गया।

मिनीवान न्यूज के मुताबिक, “फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश अब्दुल्ला दीदी ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत से सिद्ध होता है कि नशीद ने मुख्य न्यायाधीश को गिरफ्तार करने या अपहरण करने तथा गिरीफूशी द्वीप में हिरासत में रखने का आदेश दिया।”

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