कीव, 12 दिसम्बर (आईएएनएस)। यूक्रेन की एक जिला अदालत ने एक अभियोजक के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाश्विली को नजरबंद रखने की मांग की थी और उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया।
कीव, 12 दिसम्बर (आईएएनएस)। यूक्रेन की एक जिला अदालत ने एक अभियोजक के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाश्विली को नजरबंद रखने की मांग की थी और उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, यूक्रेन की राजनीतिक पार्टी ‘मूवमेंट ऑफ न्यू फोर्सेज’ के नेता सोमवार को अदालत से समर्थकों की भीड़ के बीच निकले।
न्यायाधीश लार्सया सोकोल ने कहा कि अदालत के फैसले को लेकर पांच दिन के भीतर अभियोजन पक्ष अपील कर सकता है।
साकाश्विली को आठ दिसंबर को आपराधिक संगठनों के सदस्यों की सहायता करने और उनकी आपराधिक गतिविधियों पर पर्दा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्को ने यूक्रेनियन पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देने के आरोप में साकाश्विली की नागरिकता रद्द कर दी थी।
साकाश्विली (49) 2004 से लेकर 2013 के बीच दो बार जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। साल 2015 में उन्होंने यूक्रेन की नागरिकता ली और यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र के गर्वनर बने।
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