राजपाल यादव को मिली राहत! दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

दिल्ली-कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. राजपाल यादव की तरफ से कोर्ट से अपील की गई थी कि 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है और उन्हें इसमें शामिल होना है. साथ ही राजपाल (Rajpal Yadav  News) की तरफ से शिकायतकर्ता को डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर मुहर लगाई. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. मालूम हो कि राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे हैं.राजपाल यादव पिछले कुछ सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे. फिल्मों में काम कम होने, प्रोडक्शन से जुड़े विवाद और गलत फैसलों की वजह के उनपर भारी कर्ज हो गया था. चेक बाउंस मामले में जेल जाने के बाद राजपाल के समर्थन में फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग सामने आए.

राजपाल यादव ने 2010 में बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाई थी जो सुपर फ्लॉप साबित हुई. फिल्म ने कुछ ही लाख रुपये की कमाई की. इसके बाद राजपाल यादव की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई.उन्होंने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था और तब से वह जेल में हैं.

राजपाल यादव से जुड़ा यह चेक बाउंस का मामला साल 2010 से जुड़ा हुआ है. राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्शन फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए Murali Projects Pvt Ltd से करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई. कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने कई चेक दिए, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए. इसके बाद, कंपनी ने Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत केस दर्ज कर दिया. धीरे-धीरे 5 करोड़ रुपये की यह रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई.

 

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