बैतूल, 6 जनवरी (आईएएनएस)। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में यात्रा कर रहे यमन के नागरिक खालिद इब्राहीम शेख को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार उइके के आदेश पर आठ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम सरियाम ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश की यात्रा कर रहे यमन के नागरिक खालिद इब्राहीम शेख (36) को भैंसदेही पुलिस ने फॉरेनर एक्ट 14 (क) के तहत प्रकरण दर्ज कर मंगलवार की देर रात को गिरफ्तार किया था। उन्हें सोमवार को हिरासत में लिया गया था। आरोपी भैंसदेही नगर के मदरसे में आईटीआई और मस्जिद की संगे बुनियाद रखने आए थे। छह दिसंबर को ही उनकी वीजा अवधि खत्म हो चुकी थी।
पुलिस ने बुधवार दोपहर को आरोपी खालिद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेएमएफसी उइके की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश प्रकाश कुमार उइके ने आरोपी को आठ जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरियाम ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी को आठ जनवरी को पुन: न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
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