सेंट्रल कमिशन फॉर डिसिप्लीन इंस्पेक्शन (सीसीडीआई) ने कहा कि इस फैसले को सीपीसी सेंट्रल कमेटी तथा स्टेट काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। अई की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई है और मामले को न्यायपालिक को स्थानांतरित कर दिया गया है।
जांच के दौरान, सीपीसी शंघाई कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य अई को पार्टी के राजनीतिक अनुशासन का गंभीर उल्लंघनकर्ता, पार्टी संगठन से धोखाधड़ी और जांच में हस्तक्षेप का दोषी पाया गया।
अई पर रिश्वत लेने व अपने पद का दुरुपयोग करने तथा व्यक्तिगत मुद्दे को संगठन को नहीं बताने का आरोपी बनाया गया।
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