संशोधित एमएनपी मानदंड लागू करने के लिए कंपनियों को 30 सितंबर तक का वक्त

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। दूरसंचार रेगुलेटर ट्राई ने संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) मानदंडों को लागू करने की समय सीमा तीन महीनों के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

इससे दूरसंचार ऑपरेटरों को राहत मिली है जो इसे टालने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने नेटवर्क और आईटी तत्वों में बदलाव करने के लिए और वक्त चाहिए।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक बयान में कहा, “इसकी मूल समयसीमा 13 जून तय की गई थी। लेकिन दूरसंचार कंपनियों की मांग पर इसमें तीन महीने की बढ़ोतरी की गई है।”

साल 2018 के दिसंबर में ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की समय सीमा को घटाकर आधा करने को कहा था। नए नियमों के मुताबिक, पोर्टेबिलिटी दो दिनों के अंदर हो जानी चाहिए, जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्किल मे पोर्टेबिलिटी की समय सीमा चार दिनों की तय की गई है।

ट्राई ने पहले कहा था कि वर्तमान में एक मोबाइल नेटवर्क से दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर अपना नंबर स्विच करने में सात दिन लगते हैं, जबकि दुनिया के अन्य देशों में इस प्रक्रिया में महज कुछ घंटे लगते हैं।

ट्राई ने कहा, “हितधारकों ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवें संशोधन) विनियम, 2018 के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।”

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