सिंगापुर : भारतवंशी व्यक्ति मां की हत्या का दोषी करार

सिंगापुर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अपनी मां की तीन वर्ष पहले हत्या करने का दोषी पाया है। यह जानकारी एक मीडिया रपट में सामने आई है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा बुधवार को जारी रपट के अनुसार, सुजय सोलोमन सुदर्शन ने कहा कि उसने आत्मरक्षा में अपनी मां की हत्या कर दी। रपट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक आयुक्त हू शीयू पेंग ने मंगलवार को उसका तर्क खारिज कर दिया।

न्यायिक आयुक्त ने कहा कि अगर वह उस व्यक्ति की बात मान भी लेती हैं कि उसकी मां यसुदासन ने उसपर हमला किया था, तो भी वह आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकता। यह दावा सिर्फ तब किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का हमला हुआ हो, जिससे उसकी मौत हो सकती थी, या गंभीर चोट आ सकती थी।

सुदर्शन के अनुसार, वह बेरोजगार हैं और उसने आत्मरक्षा में मां को इसलिए चाकू घोंप दिया, क्योंकि मां के पैसा मांगने पर जब उसने मना कर दिया तो उसकी मां ने उसके बाल पकड़ कर खींच दिए।

सुजय को आजीवन कारावास या 20 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। उसकी सजा पर सुनवाई अगले महीने होगी।

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