सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में अतिक्रमण रोधी कार्य पर स्टे लगाया, हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही थी कार्रवाई

नई दिल्ली/नैनीताल : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल जिला स्थिति हल्द्वानी में ध्वस्तीकरण (Demolition) के कार्य पर स्टे लगा दिया. इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी भेजा है. दरअसल हल्द्वानी (Haldwani) के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने यहां से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे द्वारा अपनी बताई जा रही जमीन पर से 4000 परिवारों को हटाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के लिए सुरक्षाबलों के इस्तेमाल की भी मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण रोधी इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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