नागपुर, 4 फरवरी (आईएएनएस)। नागपुर की एक सत्र अदालत ने बीते साल एक सितंबर को आठ वर्षीय एक मासूम को अगवा करने और उसकी हत्या के मामले में दो छात्रों को गुरुवार को दोषी ठहराया।
सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश किशोर के.सोनावाने ने राजेश डी.दावड़े (19) और उसके मित्र अरविंद ए.सिंह (23) को मौत की सजा सुनाई।
दोनों शहर के पीडब्ल्यूएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में बी.कॉम के छात्र हैं, जिन्हें अपहरण करने व नृशंसता से स्कूली छात्र की हत्या करने के मामले में आरोपित किया गया था। उन्होंने बच्चे के शरीर पर लगभग 26 वार किए। हत्या के एक दिन बाद बच्चे का शव सुदूरवर्ती इलाके से बरामद किया गया।
तीसरा आरोपी (17) दोनों हत्यारों में से एक का भाई है, जिसे रिमांड होम भेज दिया गया। बच्चे की हत्या की साजिश में वह भी शामिल था।
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