हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST पूरी तरह खत्म

नई दिल्ली-22 सितंबर से देश में कई चीजों के दामों में काफी देखने को मिलेगी. इसके पीछे का कारण है जीएसटी परिषद की ओर से भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में किया जाने वाला बदलाव. नए जीएसटी कर ढांचे के तहत स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है. अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें ही लागू होंगी. कर ढांचे में बदलाव का सीधी असर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ेगा.

सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए प्रावधान किया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा. इस निर्णय के बाद बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18 प्रतिशत शुल्क समाप्त हो जाएगा. पहले 100 रुपये के इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 118 रुपये देने पड़ते थे लेकिन बदलावों के बाद अब सिर्फ 100 रुपये का भुगतान ही करना होगा. ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दी गई है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं. इसी तरह सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और उनका पुनर्बीमा भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी शामिल हैं.

 

 

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