नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया को अपने दो घरेलू खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, ताकि वह देश के भीतर से मिलने वाली राशि स्वीकार कर सके और अपनी दिन-प्रतिदिन के कामकाज को निपटा सके।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने ग्रीनपीस को संगठन चलाने के लिए सावधि जमा राशि को भुनाने और उससे प्राप्त धन का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी है।
न्यायालय ने कहा कि वह गैर सरकारी संगठन को अंतरिम राहत देता है, ताकि वह अपना कामकाज जारी रख सके। न्यायालय ने साफ किया कि ग्रीनपीस सरकार द्वारा प्रतिबंधित राशि का प्रयोग नहीं कर सकता।
न्यायालय ग्रीनपीस इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बैंक खातों पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। इन खातों को पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर प्रतिबंधित कर दिया गया था।