टेक्सास की अदालत ने कैदी की फांसी रोकी

वाशिंगटन, 20 अगस्त (आईएएनएस)। टेक्सास की एक अदालत ने एक कैदी की फांसी पर रोक लगा दी है। उसे वर्ष 1996 में एक दुकान में काम करने वाले व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। अपराध में उसके साथ शामिल व्यक्ति को हालांकि मौत की सजा दी जा चुकी है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सास की एक अपीलीय अदालत ने शुक्रवार को उसकी फांसी पर तब रोक लगा दी, जब अभियोजन पक्ष के वकील सहित सभी इस बात से सहमत हो गए कि जेफरी वुड ने किसी की हत्या नहीं की थी।

वुड (43) को बुधवार को जानलेवा इंजेक्शन देकर मौत की सजा देनी थी।

वर्ष 1996 में 22 वर्षीय वुड एक पिकअप ट्रक में इंतजार कर रहा था, जबकि उसका दोस्त डेनियल रेनेयू टेक्सास के केरविले में एक गैस स्टेशन के अंदर लूट करने गया था। रेनेयू ने इस दौरान वहां के क्लर्क की हत्या कर दी। उसे वर्ष 2002 में फांसी दे दी गई थी।

सीएनएन की खबर के अनुसार, अधिकतर राज्य खुद अपराध करने वाले और उसके सहयोगी में फर्क की इजाजत देते हैं। लेकिन टेक्सास में ट्रक में बैठे रहान और लूट में शामिल होना वुड को हत्या का दोषी ठहराने और मौत की सजा के लिए काफी था।

बचाव पक्ष की ओर से अदालत को दो पृष्ठों का आदेश दो दलीलों के साथ विचार करने के लिए भेजा गया।

एक दावे में दलील दी गई थी कि अभियोजन पक्ष के मनोचिकित्सक की ओर से गलत और भ्रामक गवाही दी गई, जो उचित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

दूसरे में दावा किया गया है कि यह फैसला उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, क्योंकि मनोचिकित्सक की झूठी गवाही से गलत वैज्ञानिक सबूत पर आधारित है जो वुड के भविष्य के खतरे से संबंधित है।

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