बगदाद, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। इराक की संघीय अदालत ने सोमवार को प्रधानमंत्री हैदर अल-आब्दी के तीन उप राष्ट्रपति के पदों को रद्द करने के फैसले को अमान्य करार दिया। यह फैसला इनकी बर्खास्तगी के एक साल से ज्यादा समय बाद आया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सर्वोच्च न्यायिक परिषद के एक अधिकारी के हवाले से कहा, “संघीय सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया तीन उप राष्ट्रपति नूरी अल-मालिकी, ओसामा अल-नुजैफी और अयाद अलावी के पदों को समाप्त करने का फैसला असंवैधानिक है। ”
अधिकारी ने कहा कि उप राष्ट्रपति के पदों को रद्द करना संविधान की धाराओं को खत्म करने के समान है। इस तरह की प्रक्रिया में संसद के सदस्यों के बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन के अनुमोदन और इराकी लोगों के जनमत की जरूरत होगी।
आब्दी ने अगस्त 2015 में खराब जन सुविधाओं के खिलाफ हुए जन प्रदर्शन, बिजली की कमी और भ्रष्टाचार की प्रतिक्रिया में व्यापक सुधारों के तहत तीनों उप राष्ट्रपति पदों और उप प्रधानमंत्री के पद को रद्द कर दिया था।
संसद द्वारा मंजूर की गई आब्दी की सुधार योजना में मंत्रियों की संख्या में कमी करना, सरकारी एजेंसियों की दक्षता बढ़ाना और खर्च कम करना भी शामिल था।
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