पाकिस्तानी सेना प्रमुख की पदोन्नति की मांग वाली याचिका खारिज

इस्लामाबाद , 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ के लिए फील्ड मार्शल दर्जा की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी है।

समाचार पत्र डॉन द्वारा शुक्रवार को जारी रपट के अनुसार, न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने कहा कि अदालत के पास इस संबंध में विधायिका को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है।

जब न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि संघीय सरकार को जनरल राहील को फील्ड मार्शल के रूप में तरक्की के लिए कहा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि सरकार इस उद्देश्य के लिए एक नया कानून बना सकती है।

न्यायमूर्ति फारूक ने कहा, “कोई निर्देश विधायिका को एक खास कानून बनाने के लिए नहीं जारी किया जा सकता।” आदेश में कहा गया कि याचिका योग्य नहीं थी और इसलिए खारिज कर दी गई।

जनरल राहील का तीन साल का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493