किन्नरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नौकरियों में अब मिलेगा आरक्षण का लाभ

eunuchs-big-decision-of-the-SC-150x150नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नरों पर मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को तीसरी लिंग की श्रेणी में रखे जाने का आदेश दिया है। यानी किन्नर महिला, पुरुष के बाद लिंग के तौर पर तीसरी श्रेणी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किन्नरों को तीसरी लिंग श्रेणी माना जाए यानी उन्हें मान्यता दी जाए।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को पिछड़े वर्ग की तरह आरक्षण देने का भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। केंद्र को दिए निर्देश में कोर्ट ने कहा है कि वह इन्हें नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मदद दें। यानी अब किन्नरों को इन क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

पीआईएल में किन्नरों के लिए रिजर्वेशन की मांग की गई थी। साथ ही उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी में रिजर्वेशन जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि किन्नरों को ज्यादातर मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। याचिका में किन्नरों को तीसरे श्रेणी की नागरिकता देने की मांग की गई थी। तकरीबन उनकी हर मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी।

About Dharm Path


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493