वाशिंगटन, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत यात्रा प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित शासकीय आदेश की वैधता पर अगले महीने विचार करेगी।
पोलिटिको न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्जीनिया की फोर्थ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सोमवार को कहा कि वह आठ मई को मैरीलैंड के न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सरकार की अपील पर विचार करेगी।
मैरीलैंड के न्यायाधीश ने ट्रंप द्वारा छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को वीजा जारी करने पर छह मार्च को लगाई गई पाबंदी पर रोक लगा दी थी।
इसके खिलाफ की गई अपील की अगले माह होने वाली सुनवाई में 15 न्यायाधीश हिस्सा लेंगे।
न्याय विभाग ने कहा है कि यदि मामले के निपटारे में देरी नहीं होती है तो विभाग सुनवाई सत्र का समर्थन करेगा।
इस बीच, सैन फ्रांसिस्को की नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील भी हवाई के एक न्यायाधीश के फैसले पर अपील की सुनवाई कर रही है, जिन्होंने वीजा प्रतिबंध पर रोक लगा दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अपीलीय अदालतें चाहे जो फैसला दें, उनके फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है।
ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों की अमेरिका यात्रा पर पहली बार पाबंदी 27 जनवरी को लगाई थी।
राष्ट्रपति के इस निर्देश के बाद देश भर में विभिन्न हवाईअड्डों पर अफरातफरी मच गई थी। सैकड़ों यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया था और ग्रीन कार्ड धारकों को लेकर असमंजस के हालात पैदा हो गए थे।
इसके बाद छह मार्च को ट्रंप ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया, जिसमें वीजा पर पाबंदी से प्रभावित देशों की सूची से इराक का नाम वापस ले लिया गया।
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