अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध पर जवाब की समयसीमा 12 जून तक

वाशिंगटन, 3 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च अदालत में अमेरिकी सरकार द्वारा यात्रा प्रतिबंध को लागू करने को लेकर आपात अनुरोध करने के बाद अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध के शासकीय आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया है।

पॉलिटिको न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को अदालत ने 12 जून को अपराह्न तीन बजे तक की समय-सीमा निर्धारित की।

अदालत का यह कदम गुरुवार रात न्याय विभाग द्वारा सर्वोच्च अदालत से किए गए उस अनुरोध के बाद सामने आया है, जिसमें यात्रा प्रतिबंध पर लगी रोक को अस्थायी तौर पर हटाने की मांग की गई थी।

शासकीय आदेश के सबसे महत्वपूर्ण पहलू – मुस्लिम बहुल छह देशों के नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक- पर दो विभिन्न जिला अदालतों (मैरिलैंड तथा हवाई) ने रोक लगा रखी है।

हवाई ने अपने आदेश में दुनिया भर के शरणार्थियों को अमेरिका में 120 दिनों तक प्रवेश न देने के ट्रंप के फैसले पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

पिछले सप्ताह वर्जीनिया की फोर्थ सर्किट ऑफ अपील्स ने मैरिलैंड के न्यायाधीशों द्वारा लगाई गई रोक को 10-3 के वोट से बरकरार रखा।

सैन-फ्रांसिस्को की नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स हवाई द्वारा लगाई गई रोक पर विचार कर रहा है, हालांकि उसने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है।

ट्रंप ने यात्रा से संबंधित पहला प्रतिबंध सत्तासीन होने के मात्र सात दिनों बाद 20 जनवरी को जारी किया था, जिसपर कई अदालतों ने रोक लगा दी।

संशोधित आदेश मार्च में आया, जिसमें मौजूदा वीजा होल्डर तथा ईरान के नागरिकों को प्रतिबंध से छूट दी गई।

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