अमेरिकी नागरिक प्रतिबंधित सामान पाकिस्तान निर्यात करने का दोषी

वाशिंगटन, 5 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के एक व्यापारी ने अमेरिका के संघीय कानून का उल्लंघन कर पाकिस्तान में बगैर लाइसेंस के परमाणु और अंतरिक्ष एजेंसियों को सामान निर्यात करने का दोष कबूला है।

‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार 43 वर्षीय इमरान खान को 20 साल जेल की सजा हो सकती है।

कनेक्टीकट जिले के लिए अमेरिकी अटार्नी देरद्रे डाली ने कहा कि उत्तरी हावेन के निवासी खान ने शनिवार को संघीय अदालत में अमेरिका के निर्यात कानून का उल्लंघन करने के मामले में अपना दोष कबूल लिया।

अदालत के कागजात और बयानों से पता चलता है कि खान 2012 से दिसंबर 2016 तक निर्यात प्रशासन अधिनियम (ईएआर) के अंर्तगत एक योजना के तहत सामानों की खरीद में शामिल था और इनको बगैर लाइसेंस के पाकिस्तान निर्यात करता था।

सामान के अमेरिकी निर्माता द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह किसे दिया जाना है, खान या तो यह कहता था कि इन्हें अमेरिका में ही किसी को दिया जाना है या अंतिम उपभोक्ता प्रमाणपत्र बना लेता था जिसमें कहा जाता था कि सामान निर्यात नहीं किया जाएगा।

अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक उत्पाद के खरीदे जाने के बाद उन्हें खान के उत्तरी हेवान स्थित निवास स्थान पर या उसके किसी कार्यालय में भेज दिया जाता था।

अमेरिका के न्याय विभाग के अनुसार, उत्पादों को फिर पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग (पीएईसी), पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन (सुपारको) या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑपट्रोनिक (निलोप) के लिए भेज दिया जाता था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार तीनों संगठन अमेरिका के वाणिज्य विभाग की कंपनी सूची में शामिल हैं।

न्याय विभाग ने कहा कि खान ने किसी भी सामान को किसी खास कंपनी को निर्यात के लिए कभी लाइसेंस प्राप्त नहीं किया, हालांकि वह जानता था कि इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है।

खान को अगस्त में अमेरिकी अदालत सजा सुनाएगी।

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