सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद होगी सीएबी की एजीएम

कोलकाता, 1 जुलाई (आईएएनएस)। बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने शनिवार को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को स्थगित करने का फैसला किया है। सीएबी ने कहा है कि वह लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जाने के बाद एजीएम बुलाएगी।

शीर्ष अदालत 14 जुलाई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी।

सीएबी की एजीएम आमतौर पर जुलाई के अंत में आयोजित की जाती है, लेकिन पिछले साल भी इसी कारण से इस बैठक को टाल दिया गया था।

सीएबी की आपात बैठक में 121 संबद्ध इकाइयों में से 75-80 इकाइयों ने हिस्सा लिया और संघ के अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने लोढ़ा समिति द्वारा एक राज्य एक वोट, अधिकारियों की आयु सीमा 70 साल, खेल बोर्ड में किसी पद पर दो कार्यकाल के बीच कूलिंग ऑफ पीरियड और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यों की संख्या के संबंध में दी गई सिफारिशों की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया।

लोढ़ा समिति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 14 जुलाई को आने वाला है। इसीलिए इससे पहले सीएबी की एजीएम नहीं बुलाई जाएगी।

सीएबी के कानूनी सलाहकार ऊषानाथ बनर्जी ने संवाददाताओं को बताया, “अध्यक्ष ने बोर्ड के सदस्यों को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले पर 14 जुलाई को फैसला आएगा, इसलिए सीएबी एजीएम नहीं करा सकता है।”

बनर्जी ने कहा, “संघ को कानूनी तौर पर भी यह सलाह दी गई है कि जिन सिफारिशों को लेकर संशय बना हुआ है, उन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले मौजूदा हालात में एजीएम का आयोजन करना गलत होगा।”

बीसीसीआई 26 जून को अपनी एसजीएम में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई थी, जबकि यह उसकी एसजीएम का मुख्य एजेंडा था।

इसके उलट उसने सात सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में मुख्य बिंदुओं को चिह्नित करेगी और बोर्ड के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसे बोर्ड अदालत को सौंपेगा।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के चेयरमैन राजीव शुक्ला को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा गांगुली, नव भट्टाचार्जी, टीसी. मैथ्यू, जय शाह, अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी को शामिल किया गया है।

बाद में सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के सचिव निरंजन शाह को भी इस समिति में जगह दी गई।

एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस बात की जानकारी दी है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने रुख में नरमी दिखाई है और जिन मुद्दों पर राज्य संघों को शिकायत है उन पर चर्चा की जाएगी।

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