होटलों में कमरे के किराए से निर्धारित होगी जीएसटी दरें : सरकार

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को कहा कि होटलों में अगर कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम होगा तो उस पर 18 फीसदी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगेगा, चाहे उस होटल की रेटिंग कुछ भी हो।

वित्त मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि पांच सितारा होटलों सहित किसी भी होटल में प्रति यूनिट आवास की घोषित दर सूची यदि 7500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।”

मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्टार रेटिंग अप्रासंगिक है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493