अमेरिका : यात्रा प्रतिबंध पर मौखिक बहस रद्द

वाशिंगटन, 26 सितम्बर (आईएएनएस)। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध को लेकर मौखिक बहस की सुनवाई नहीं करेगा। यह सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी थी।

सीएनएन की रपट में कहा गया है कि सोमवार के आदेश के अनुसार, यदि ट्रंप द्वारा रविवार को जारी आदेश पर कोई विवाद है, तो न्यायालय दोनों पक्षों को सुनना चाहेगा। ट्रंप के आदेश में ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया, चाड, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ट्रंप का यह आदेश उनके पूर्व के आदेश का स्थान लेगा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का हवाला देते हुए छह मुस्लिम बहुल देशों पर प्रतिबंध लगाया था।

हालांकि, यह आदेश अदालत का आखिरी फैसला नहीं है। फिलहाल, एक पृष्ठ वाले बिना हस्ताक्षरित इस घोषणा के जरिए मामले में मौखिक बहस को रद्द कर दिया गया है।

सॉलिसिटर जनरल नोएल जे.फ्रांसिस्को ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे एक पत्र में सुझाव दिया है कि ट्रंप के नए यात्रा प्रतिबंध की वजह से न्यायाधीशों को पांच अक्टूबर तक दोनों पक्षों के तर्क सुनने चाहिए।

इस पत्र में फ्रांसिस्को ने जोर दिया है कि ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध की सीमा मार्च में समाप्त हो रही है और अमेरिका ने वैश्विक समीक्षा के बाद इसके स्थान पर नए प्रतिबंध का ऐलान किया है।

अदालत का आदेश फ्रांसिस्को के अनुरोध पर आया है।

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