ब्रासीलिया, 3 फरवरी (आईएएनएस)। ब्राजील की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनाकियो लूला डी सिल्वा का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला रद्द करते हुए उनका पासपोर्ट लौटा दिया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, न्यायाधीश ब्रूनो अपोलिनारियो ने शुक्रवार को पासपोर्ट जब्त करने का फैसला पलट दिया।
10वीं संघीय अदालत के न्यायाधीश रिकाडरे लेटे ने 25 जनवरी को लुइज का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला सुनाया था। न्यायाधीश ने अपने फैसले पर तर्क देते हुए कहा था कि लूला उन देशों में शरण ले सकते हैं, जिनके साथ ब्राजील की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार और धनशोधन मामले में दोषी हैं और अपीलीय अदालत ने उन्हें 12 साल और एक महीना कैद की सजा सुनाई है।
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