नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, अब 20 अप्रैल से राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली छह राज्यों में लागू की जाएगी। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड।
यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इन राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू होने के साथ ही सामानों के परिवहन के मामले में व्यापार और उद्योग को अधिक सुविधा प्राप्त होगी और अंतत: राष्ट्रव्यापी एकल ई-वे बिल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा। इन राज्यों के व्यापार, उद्योग तथा ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पोर्टल पर अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर पंजीकरण/नामांकन करा सकते हैं।
बयान के अनुसार, ई-वे बिल प्रणाली पहली अप्रैल, 2018 से लागू की गई है। 15 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। ई-वे बिल सफलतापूर्वक बनाए जा रहे हैं और 17 अप्रैल तक 1.30 करोड़ से अधिक ई-वे बिल बनाए गए हैं। इनमें छह लाख से अधिक ऐसे ई-वे बिल हैं, जो 15 से 17 अप्रैल तक राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए बनाए गए हैं।
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